
देहरादून, 24 मई 2025:
मा. मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुपालन में देहरादून जिला प्रशासन ने शिक्षा माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक और नामी स्कूल पर शिकंजा कस दिया है। फीस वृद्धि और मान्यता नवीनीकरण के अभाव में “द प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल, भनियावाला” पर ₹5,20,000 की शास्ति लगाई गई है। यह कार्रवाई जिलाधिकारी सविन बंसल के सख्त निर्देश पर की गई है।
100 से अधिक अभिभावकों ने की थी शिकायत
द प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल के खिलाफ 100 से अधिक अभिभावकों ने फीस में मनमानी बढ़ोतरी की शिकायत की थी। जिला प्रशासन ने जब स्कूल प्रबंधन को तलब किया, तो वह उपस्थित नहीं हुआ। इसके बाद प्रशासन ने स्कूल के दस्तावेजों की जांच की, जिसमें सामने आया कि स्कूल मार्च 2020 से मार्च 2025 तक की मान्यता अवधि के बाद भी बिना नवीनीकरण के संचालित किया जा रहा है।
बिना मान्यता के संचालन पर ₹5.20 लाख की शास्ति
शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धारा 18(5) के अंतर्गत बिना मान्यता स्कूल चलाना दंडनीय अपराध है। प्रशासन ने 1 अप्रैल 2025 से 22 मई 2025 तक 52 दिनों की अवधि के लिए ₹10,000 प्रतिदिन की दर से ₹5,20,000 का जुर्माना लगाया है। स्कूल प्रबंधन को निर्देश दिया गया है कि तीन दिनों के भीतर यह राशि जमा करें, अन्यथा यह राशि भू-राजस्व की भांति वसूली जाएगी।
प्रशासन की जीरो टॉलरेंस नीति
जिला प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि फीस वृद्धि के मामलों में कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा कि शिक्षा के नाम पर अभिभावकों का शोषण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिला प्रशासन की सख्ती से अन्य कई नामी स्कूलों ने भी बैकफुट पर आकर अपने फीस स्ट्रक्चर में सुधार किया है।
यह पहली बार है जब जिले में शिक्षा माफियाओं के खिलाफ इतनी कड़ी कार्रवाई हुई है, जिससे बाकी स्कूलों को भी स्पष्ट संदेश गया है कि नियमों की अनदेखी अब महंगी पड़ेगी।
